होम / Update ITR To Avoid Penalty : जुर्माने से बचने के लिए अपडेट करें आईटीआर

Update ITR To Avoid Penalty : जुर्माने से बचने के लिए अपडेट करें आईटीआर

• LAST UPDATED : April 1, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली : 
Update ITR To Avoid Penalty : केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2022 से आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने की नई सुविधा प्रदान की है। इस नई सुविधा के तहत कोई भी करदाता चालू वित्त वर्ष खत्म होने के बाद दो वर्ष के अंदर अतिरिक्त आय की जानकारी दे सकता है। इसके साथ ही ऐसा न करने वालों के खिलाफ भारी जुमार्ने का प्रावधान है। ऐसे में यदि आप रिटर्न में किसी आय की जानकारी नहीं दी है तो आप जल्द ही आईटीआर को अपडेट कर जुर्मानें से बच सकते है।

आयकर विभाग की ओर से रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की दी जा रही थी सुविधा Update ITR To Avoid Penalty 

Update ITR To Avoid Penalty

मिली जानकारी के अनुसार अभी तक आयकर विभाग की ओर से रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की सुविधा दी जा रही थी। इसके तहत करदाता को चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना होता था। यानी करदाता को वास्तविक रिटर्न दाखिल करने के बाद पांच महीने के भीतर रिवाइज्ड रिटर्न जमा करना होता था। इसके बाद अतिरिक्त आय की जानकारी देने का कोई विकल्प नहीं था। निश्चित समय के बाद अतिरिक्त आय की जानकारी दिए जाने पर करदाताओं को 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक का जुमार्ना देना पड़ता था।

केवल अतिरिक्त आय वाले ही कर सकते है इस सुविधा का इस्तेमाल

Update ITR To Avoid Penalty

टैक्स मामले के जानकार और एकेएम ग्लोबल के टैक्स भागीदार संदीप सहगल ने बताया कि आईटीआर को अपडेट करने की सुविधा का इस्तेमाल केवल अतिरिक्त आय की घोषणा करने वाले ही कर सकते है। इसमें ऐसी किसी छूट का दावा नहीं किया जा सकता है जो पहले आईटीआर दाखिल करते समय रह गया हो। इसके अलावा करदाता चाल वित्तीय वर्ष केवल एक बार ही आईटीआर अपडेट कर सकता है। ऐसे में इस सुविधा का सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। (Update ITR To Avoid Penalty)

निश्चित समय के बाद देना होगा अतिरिक्त टैक्स

यदि कोई करदाता चालू वित्त वर्ष खत्म होने के 12 महीनों के अंदर आईटीआर अपडेट करते हुए अतिरिक्त आय का खुलासा करता है तो उसे इस आय पर 25 फीसदी की दर से अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यदि आईटीआर अपडेट 12 महीने के बाद और 24 महीने से पहले किया जाता है तो अतिरिक्त आय पर 50 फीसदी की दर से अतिरिक्त टैक्स देना होगा। (Update ITR To Avoid Penalty)

Also Read : Petrol Diesel Prices Increased : गत 10 दिनों में पेट्रोल, डीजल की कीमतों में नौ बार की गई बढ़ोतरी

Also Read : Voda-Idea To Raise Rs 4,500 Crore : वोडा-आइडिया प्रवर्तक समूह कंपनियों से जुटाएगी 4,500 करोड़ रुपये

Also Read : ESG Program Ready : आईजी इंटरनेशनल ने पीडब्ल्यूसी की सहायता से ईएसजी कार्यक्रम तैयार

Also Read : Neobanking Roadmap : नियोबैंकिंग रोडमैप की दिशा में पहला कदम : राहुल राज

Also Read :  I-Stem Mobile App : अब दिव्यांग प्रोफेशनल्स के लिए आया आई-स्टेम मोबाइल ऐप

Also Read : Special Focus On Renewable Energy : दिल्ली में 10 सालों में बढ़ गए 21 लाख बिजली उपभोक्ता, नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष फोकस

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube

 

 

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox