इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Update ITR To Avoid Penalty : केंद्र सरकार ने एक अप्रैल 2022 से आयकर रिटर्न (आईटीआर) को अपडेट करने की नई सुविधा प्रदान की है। इस नई सुविधा के तहत कोई भी करदाता चालू वित्त वर्ष खत्म होने के बाद दो वर्ष के अंदर अतिरिक्त आय की जानकारी दे सकता है। इसके साथ ही ऐसा न करने वालों के खिलाफ भारी जुमार्ने का प्रावधान है। ऐसे में यदि आप रिटर्न में किसी आय की जानकारी नहीं दी है तो आप जल्द ही आईटीआर को अपडेट कर जुर्मानें से बच सकते है।
मिली जानकारी के अनुसार अभी तक आयकर विभाग की ओर से रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल करने की सुविधा दी जा रही थी। इसके तहत करदाता को चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना होता था। यानी करदाता को वास्तविक रिटर्न दाखिल करने के बाद पांच महीने के भीतर रिवाइज्ड रिटर्न जमा करना होता था। इसके बाद अतिरिक्त आय की जानकारी देने का कोई विकल्प नहीं था। निश्चित समय के बाद अतिरिक्त आय की जानकारी दिए जाने पर करदाताओं को 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक का जुमार्ना देना पड़ता था।
टैक्स मामले के जानकार और एकेएम ग्लोबल के टैक्स भागीदार संदीप सहगल ने बताया कि आईटीआर को अपडेट करने की सुविधा का इस्तेमाल केवल अतिरिक्त आय की घोषणा करने वाले ही कर सकते है। इसमें ऐसी किसी छूट का दावा नहीं किया जा सकता है जो पहले आईटीआर दाखिल करते समय रह गया हो। इसके अलावा करदाता चाल वित्तीय वर्ष केवल एक बार ही आईटीआर अपडेट कर सकता है। ऐसे में इस सुविधा का सोच-समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। (Update ITR To Avoid Penalty)
यदि कोई करदाता चालू वित्त वर्ष खत्म होने के 12 महीनों के अंदर आईटीआर अपडेट करते हुए अतिरिक्त आय का खुलासा करता है तो उसे इस आय पर 25 फीसदी की दर से अतिरिक्त टैक्स देना होगा। यदि आईटीआर अपडेट 12 महीने के बाद और 24 महीने से पहले किया जाता है तो अतिरिक्त आय पर 50 फीसदी की दर से अतिरिक्त टैक्स देना होगा। (Update ITR To Avoid Penalty)
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