इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Will Not Be Insured : अब चालान न भरने वालों की खैर नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान नहीं भरने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की तैयारी कर ली है। अब वाहन चालान को वाहन के बीमा से जोड़ा जाएगा। वाहन मालिक ने चालान जमा नहीं कराया गया है तो उसके वाहन का नया बीमा नहीं होगा। ऐसे में वाहन मालिकों को किसी तरह की दुर्घटना होने पर बड़ी परेशानी होगी। ट्रैफिक पुलिस ने इसका प्रस्ताव दिल्ली सरकार को भेजा है। मंजूरी मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
देखने में ये आता है कि वाहनों के चालान होते रहते हैं और वाहन मालिक चालान नहीं भरते हैं। ऐसे में वाहन मालिकों के कई-कई चालान महीनों लंबित पड़े रहते हैं। पिछले साल 2021 के आॅकड़ों के अनुसार कुल काटे गए चालानों में से महज 10 प्रतिशत ही जमा हो पाए हैं। साल 2021 में रेड लाइट जपिंग, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप आदि के कुल चालान 5091592 काटे गए थे, जिनमं से सिर्फ 571479 चालान ही जमा किए गए हैं। (Will Not Be Insured)
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डीसीपी (आधुनिकीकरण) एसके सिंह के अनुसार ये देखने में आता है कि लोग चालान या तो भरते ही नहीं है या फिर समय से नहीं भरते है। इस समय दिल्ली ट्रैफिक द्वारा काटे गए करीब एक करोड़ 13 लाख चालान हैं जो भरे गए नहीं है। लोगों में चालान न भरने की आदत बनी जा रही है।
डीसीपी एसके सिंह ने बताया कि लोगों से अब चालान भरवाने के लिए वाहन के इंश्योरेंस को वाहन के चालानों से जोड़ा जाएगा। जब तक वाहन मालिक चालान नहीं भरेगा तब तक लोग वाहन का न तो इंश्योरेंस होगा और न ही इंश्योरेंस का नवीनीकरण होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए दिल्ली सरकार को पत्र लिखा है।
दिल्ली सरकार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को लिखित जवाब दिया है कि इस मामले में अधिकारियों से बात की जा रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसके सिंह मानते हैं कि दिल्ली सरकार जल्द ही इंश्योरेंस को वाहनों के चालानों से लिंक कर देगी। दिल्ली सरकार ये भी करने जा रही है कि ऐसे वाहन मालिक जिनके चालान लंबित हैं या जिन्होंने चालान नहीं भरा है, उन्हें पॉल्यूएशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट और परमिट जैसे दस्तावेज नहीं दिए जाएंगे।
जिन लोगों ने चालान नहीं भरे हैं वह आॅनलाइन चालान जमा कर सकते है। वर्चुअल कोर्ट में भी चालान जमा कराए जा रहे हैं। लोक अदालतों में भी चालान भरे जा सकते हैं। 12 मार्च को लोक अदालत लगाई जाएगी।.इसके अलावा अगर रास्ते में या किसी चैराहे पर चालान जमा करने वाली मशीन लेकर कोई जेडो या ट्रैफिक कर्मी खड़ा मिलता है तो उसे पैसा देकर ट्रैफिक चालान जमा करवाया जा सकता है। (Will Not Be Insured)
कई बार लोगों को गलत चालान आ जाते हैं। लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर वाहन नंबर समेत चालान नंबर के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी लिखकर मेल कर दें। इसके अलावा गलत चालान की सूचना हेल्पलाइन नंबर1095 या फिर 011-25844447, 011-25844444, 23914049 पर भी संपर्क कर बता सकते हैं। (Will Not Be Insured)
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