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Old Rajendra Nagar Incident: बेसमेंट के सह-मालिकों को जमानत मिलेगी या नहीं? जानें सब कुछ

• LAST UPDATED : August 18, 2024

Old Rajendra Nagar Incident: देश की राजधानी दिल्ली के पुराने राजेन्द्र नगर में कोंचिग सेंटर में बेसमेंट पानी भरने से तीन चार सह-मालिकों की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुरक्षित रख लिया आपको बता दें कि कोर्ट 23 अगस्त को आदेश देगा। चार याचिकाकर्ताओं ने 6 अगस्त को जमानत की याचिका दायर की थी। वही इनकी पहचान सरबजीत सिंह, हरविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, परविंद सिंह के रुप में हुई है।

28 जुलाई को हिरासत में लिया था

आपको बता दें कि आरोपियों पर 27 जुलाई को पुलिस स्टेशन राजेन्द्र नगर में दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 105, 106 (1), 115 (2), 290 और 3 (5) के तहत मामला दर्ज हुआ है। आरोपियों को 28 जुलाई को हिरासत में लिया गया था।

आवेदनों को किया खारिज

उच्च न्यायालय के 2 अगस्त के मामले की जांच CBI को देने संबंधी आदेश के बाद तीस हजारी स्थित सत्र न्यायालय ने 5 अगस्त, 2024 के आदेश के माध्यम से उचित न्यायालय में जाने की आजादी के साथ साथ जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इससे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 31 जुलाई, 2024 को उनके आवेदनों को खारिज किया था।

 

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