India News (इंडिया न्यूज़) : लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% सीटें देने वाला महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 2 सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया।
बता दें, कल यानि 19 सितम्बर को केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने यह बिल निचली सदन में पेश किया था । इस बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया है। इस बिल को पेश करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जानकारी दी थी कि यह बिल महिला सशक्तिकरण के संबंध में है। संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन करके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी।”। इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं के लिए 33%सीटे आरक्षित की जाएगी । कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या 82 से बढ़कर 182 हो जाएगी। इस बिल की समय अवधि 15 साल होगी।
बता दें, नई संसद में बिल पेश होने से पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चा हुई हैं, बहुत वाद-विवाद भी हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। ईश्वर ने शायद ऐसे कई कामों के लिए मुझे चुना है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया बिल ला रही है।
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