India News Delhi (इंडिया न्यूज़), NEET Exam 2024: NEET 2024 की तैयारी के बीच विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। इस परीक्षा के लिए, जो कि देश की सबसे बड़ी दाखिला प्रवेश परीक्षा है, रविवार को छात्रों को बायो-ब्रेक का समय नहीं मिलेगा। परीक्षा के पहले एक घंटे और आखिरी के आधे घंटे में कोई ब्रेक नहीं होगा। यह नियम परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक्स से मिलान कराने के लिए है, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता में सुनिश्चिति की जा सके। यह परीक्षा प्रारंभिक चरण में बायोमेट्रिक्स के जरिए छात्रों को निश्चित करेगी कि कोई भी अवैध प्रयास नहीं किया जा सकता है।
इसके साथ ही, देश भर में विभिन्न शहरों में बनाए गए 557 परीक्षा केंद्रों के साथ-साथ विदेशों में भी 14 शहरों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। परीक्षा दिन दोपहर दो बजे से लेकर शाम 5:20 बजे तक चलेगी। यहां तक कि नेशनल टेस्ट एजेंसी ने प्रश्न पत्र को भी पार्ट-वाइज दिखाने का फैसला किया है, ताकि छात्र अधिक ध्यान से प्रश्नों को हल कर सकें। इस नए प्रणाली के माध्यम से, छात्रों को और अधिक पारदर्शिता और निष्क्रियता की भावना मिलेगी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के महानिदेशक श्री सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि नीट यूजी 2024 परीक्षा के लिए एनटीए ने उन्नत सुरक्षा उपायों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की व्यावसायिक तैयारी की है। परीक्षा देश और विदेशों के परीक्षा केंद्रों में एक ही शिफ्ट में आयोजित की जा रही है। इसमें अब छात्रों को परीक्षा के पहले एक घंटे और आखिरी के आधे घंटे में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। परीक्षा के दौरान छात्रों का बायोमेट्रिक्स स्कैनिंग होगा और इसमें किसी भी प्रकार की अनुचितता की निगरानी की जाएगी।
एनटीए ने कदाचार के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाई है और परीक्षा में पारदर्शिता और नकल को रोकने के लिए ठोस उपाय किए हैं। इसमें मल्टीस्टेज बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, उड़न दस्तों द्वारा औचक निरीक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) टूल का प्रयोग, और गहन निरीक्षण पर्यवेक्षण शामिल है। इसके अलावा, परीक्षा के पहले एक घंटे और आखिरी आधे घंटे में किसी भी बायो-ब्रेक की अनुमति नहीं दी गई है, साथ ही प्रत्येक बायो ब्रेक के बाद छात्र का बायोमेट्रिक्स स्कैनिंग किया जाएगा।
यदि कोई उम्मीदवार अपनी जगह किसी अन्य को परीक्षा देने भेजता है, तो इस क्रिया को कानूनी उपाय के तहत गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, उस उम्मीदवार को भविष्य में किसी भी परीक्षा में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
साथ ही, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 में संशोधन के अनुसार, परीक्षा एजेंसियों को कदाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इस धारा के तहत, कदाचार या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा।
Read More:
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार से विशेष…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News : देश की राजधानी दिल्ली में फरीदाबाद जिले में…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Excise Policy Case: देश की राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Eating Non-Veg Foods: लंबे समय तक शाकाहारी रहने के बाद अचानक…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Delhi News: गंगा मां के किनारे बसा बनारस हो या पटना…
India News Delhi (इंडिया न्यूज़),Home Remedies for Glowing Skin: एक सुंदर और निखरी त्वचा की…