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Amitabh Bachchan: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना परमिशन नहीं कर सकते अमिताभ बच्चन की आयडेंटिटी इस्तेमाल

• LAST UPDATED : November 25, 2022

Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के महान कलाकार अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में या‍च‍िका दायर की है कि कई कंपनियां उनकी परमिशन के बिना उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। यह काफी समय से हो रहा है। अमिताभ अपने हक में पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स चाहते हैं। वो मशहूर पब्ल‍िक फिगर होने के नाते नहीं चाहते कि बिना उनकी इजाजत के कोई भी उनकी पहचान का इस्तेमाल करे।

अथॉरिटी व टेलीकॉम डिपार्टमेंट को मिला ये आदेश

बता दें कि अमिताभ बच्चन को इस मामले में राहत मिल गई है। जस्टिस चावला ने अथॉरिटी और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए आदेश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और पर्सनैलिटी ट्रेट्स को तुरंत हटा दिया जाए जो भी पब्लिकली उपलब्ध हैं। इसके साथ ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से कोर्ट ने उन फोन नंबर्स के बारे में जानकारी देने को कहा है जो बच्चन के नाम और आवाज का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से उन ऑनलाइन लिंक्स को भी हटाने को कहा गया है जो बच्चन की पर्सनैलिटी राइट्स को खराब कर रहे हैं।

बच्चन की पहचान का हो रहा था गलत इस्तेमाल

आपको जानकारी दे दें कि अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। एक्टर ने याचिका में कहा कि जो लोग यह चीज कर रहे हैं, यह गलत है। कमर्शियल इंडस्ट्री में उन लोगों पर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम पर एक लॉट्री एड भी चलाया जा रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगाई गई है। इसके साथ ही इसपर KBC का लोगो भी है। ने लोगों को भम्रित करने के लिए यह बैनर किसी बनाया है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।

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