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बिना परमिशन के अनिल कपूर की आवाज़ और तस्वीर नहीं कर सकते यूज ; दिल्ली हाई कोर्ट ने इस्तेमाल पर लगाई रोक

• LAST UPDATED : September 20, 2023

India News (इंडिया न्यूज़) : दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अनिल कपूर की इजाज़त के बिना उनके नाम, तस्वीर और आवाज़ के कारोबारी इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। सामने आई जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानि बुधवार को अपने अंतरिम आदेश में सोशल मीडिया चैनल्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स और अन्य लोगों की ओर से बॉलीवुड अभिनेता के पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन करने पर रोक लगा दी।

अभिनेता की अर्जी पर अदालत ने सुनाया आदेश

बता दें, कपूर का आरोप था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कई लोग, कई सोशल मीडिया चैनल्स उनकी आवाज और तस्वीर का इस्तेमाल कर उनकी छवि खराब किया जा रहा है। वकील प्रवीण आनंद बुधवार को अभिनेता की तरफ से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को जानकारी दी कि वे कपूर की तस्वीर और ‘झकास’ डायलॉग का इस्तेमाल उनकी मर्जी के बिना नहीं करने को लेकर कोर्ट से आदेश देने की अपील कर रहे हैं।

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