Traffic Challan Rules: हमारे देश में कई सारे ट्रैफिक नियम हैं और हर रोज हजारों लोगों के ट्रैफिक चालान काटे जाते हैं। नियमों की अच्छी तरह समझ ना के कारण लोगों से अक्सर गलतियां हो जाती हैं। इन नियमों को हर कोई अच्छी तरह नहीं समझ पाता है। ऐसा ही एक ट्रैफिक नियम जिसे लेकर लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या एक ही वाहन का एक ही दिन में एक से अधिक बार चालान काटा जा सकता है? तो आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब के बारे में।
बढ़ती दुर्घटनाओं और सड़को पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को ध्यान में रखते हुए मोटर वाहन अधिनियम में साल 2019 में भारत सरकार ने संशोधन किया था। जिसके मुताबिक भारत के अलग-अलग हिस्सों में कुछ अलग और कुछ सामान नियम लागू किए गए हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी वाहन चालक पर एक दिन में एक ही नियम के उल्लंघन पर सिर्फ एक ही बार चालान काटा जा सकता है। लेकिन यह नियम ओवरस्पीडिंग मामले में लागू नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का चालान काटा गया है और यदि वह चालान की रसीद को खो देता है और वह किसी दूसरे राज्य में गाड़ी चला रहा है तो उसे दोबारा चालान भरना पड़ेगा।
अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 5,000 रूपये तक का चालान कट सकता है। आपको बता दें कि पहले यह राशि केवल 500 रूपये थी। इस लिए जब भी वाहन लेकर बाहक जाएं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपने साथ जरूर ले जाएं।
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