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सरकार के नियम अनुसार हिमाचल में खुलेंगे 20 नए नर्सिंग संस्थान

• LAST UPDATED : June 19, 2022

इंडिया न्यूज़, Shimla News : हिमाचल प्रदेश सरकार ने नर्सिंग संस्थानों को खोलने के कुछ सरल नियम बनाये है। सरकार के सरल नियम बनाने से 20 नए नर्सिंग संस्थान खुलेंगे। इस समय हिमाचल में 54 निजी नर्सिंग संस्थान हैं और सरकार की दो नर्सिंग संस्थान हैं। इसमें एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और दूसरा जिला मंडी में है।

सरकार ने नर्सिंग संस्थानों को खोलने के लिए सरल किये नियम

20 new Nursing Institutes Open In Himachal

हिमाचल प्रदेश सरकार ने नर्सिंग संस्थानों को खोलने के कुछ सरल नियम बनाये है। सरल नियम आने के बाद 20 नई संस्थानों खोलने आवेदन आए हैं। चिकित्सा शिक्षा संस्थान (डीएमई) कार्यालय में मंडी, कांगड़ा, सिरमौर और हमीरपुर जिला में संस्थान खोलने के लिए आवेदन आए हैं। पहले सरकार के नियम के अनुसार नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए 100 बिस्तरों का होना अनिवार्य था, लेकिन अब इस नियम को हटा दिया गया है।

12वीं की परीक्षा पास अनेक छात्राएं करती है नर्सिंग कोर्स

हिमाचल में इस समय 54 निजी नर्सिंग हैं। सरकार के दो नर्सिंग संस्थान हैं। इसमें एक इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) और दूसरा जिला मंडी में है। इनमें 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद छात्राएं नर्सिंग, मिड वाइफ के कोर्स कर रही हैं। निजी संस्थानों में नर्सिंग का कोर्स करने के लिए कम से कम तीन से चार लाख रुपये फीस ली जाती है। इस फीस में हॉस्टल, वर्दी व अन्य खर्चे भी शामिल हैं।

हजारों की संख्या में छात्राएं नर्सिंग का कोर्स करने के लिए निजी संस्थानों में आवेदन करती है। निजी संस्थानों में दाखिले के बाद हजारों की संख्या में छात्राएं यह कोर्स कर रही हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य निदेशक (डीएमई) डॉ. रजनीश पठानिया ने कहा कि पहले संस्थान खोलने के लिए नियम सख्त थे, अब इनमें राहत दी गई है। नियमो में राहत के बाद हिमाचल में 20 और निजी संस्थान खोलने के लिए आवेदन आए हैं।

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