होम / Agnipath Scheme Update: अग्निपथ योजना की सभी याचिकाएं पहुचं गई दिल्ली हाईकोर्ट, SC ने दिए निर्देश

Agnipath Scheme Update: अग्निपथ योजना की सभी याचिकाएं पहुचं गई दिल्ली हाईकोर्ट, SC ने दिए निर्देश

• LAST UPDATED : July 20, 2022

Agnipath Scheme Update: सेना भर्ती स्कीम ‘अग्निपथ’ पर सभी दायर याचिकाएं अब दिल्ली हाई कोर्ट में सुनी जाएंगी। तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर भविष्य में भी कोई मामले आते हैं तो उसे दिल्ली हाईकोर्ट भेजा जाएगा। इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कब सुनवाई होगी, इसकी कोई समय-सीमा तय नहीं की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा-

सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड हाई कोर्ट से इस योजना के खिलाफ उनके यहां दायर सभी जनहित याचिकाओं को या तो दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने या फिर उन पर तब तक फैसला निलंबित रखने को कहा था, जब तक दिल्ली हाई कोर्ट अपना निर्णय नहीं कर लेता।

अग्निपथ स्कीम से होगी सेना में भर्ती 

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बुधवार को कहा कि स्थानांतरित याचिकाएं उसके पास नहीं पहुंची हैं। मामले को दो सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। कोर्ट मामले पर अब 25 अगस्त को सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि सरकार ने 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। योजना के तहत साढ़े 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के युवाओं को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। इनमें से 25 प्रतिशत को बाद में नियमित सेवा में शामिल किया जाएगा। सरकार ने बाद में वर्ष 2022 के लिए इस योजना के तहत भर्ती के वास्ते ऊपरी आयु सीमा को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया था।

 

ये भी पढ़ें: 18 अक्टूबर को दिल्ली में रहेंगे जस्टिन बीबर, जानिए कितने का होगा टिकट

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox