India News (इंडिया न्यूज),Article 370 :जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज SC का फैसला आ गया है। बता दें, कोर्ट ने 370 हटाने पर केंद्र के फैसले को उचित करार दिया है। मालूम हो, 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू- कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को समाप्त कर दिया था, साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजन कर दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया।
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मालूम हो, इसके खिलाफ SC में 23 अर्जियां दी गई थीं, सभी पर सुनवाई के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीँ, आज यानि 370 हटने के 4 साल, 4 महीने, 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट यह फैसला सनाया कि केंद्र सरकार का फैसला वैध था या अवैध।
मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ यह फैसला सुनाया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे।
370 को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है ; CJI
370 को हटाने का अधिकार जम्मू-कश्मीर के एकीकरण के लिए है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अधिसूचना देने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है
370 अस्थाई प्रावधान था : CJI
जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी। इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था।
Supreme Court says it has held that Article 370 is a temporary provision. https://t.co/bW9fF268nM
— ANI (@ANI) December 11, 2023
CJI DY Chandrachud says, "Every decision taken by Union on behalf of State is not subject to challenge …this will lead to chaos and uncertainty and would bring the administration of the State to a standstill…" pic.twitter.com/gobTc4WR9J
— ANI (@ANI) December 11, 2023
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि इस मामले में तीन फैसले हैं।
CJI DY Chandrachud says there are three judgements in the matter. https://t.co/amdOyDy2Gr
— ANI (@ANI) December 11, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है।
Supreme Court begins pronouncing judgement on a batch of petitions challenging the abrogation of Article 370 and bifurcation of the erstwhile state of Jammu and Kashmir into two Union territories pic.twitter.com/3WZ4LTydEG
— ANI (@ANI) December 11, 2023
बता दें, फैसले से पहले पीडीपी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें नजरबंद किया गया है। महबूबा के अनुसार, उनके घर के मेन गेट को भी लॉक कर दिया गया है।
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