India News Delhi (इंडिया न्यूज), Arvind Kejriwal Arrested:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवम्बर से लगातार ED समन भेज रही थी। लेकिन वो ED के सामने पेश नहीं हो रहे थे। आज ED ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पहले ईडी की एक टीम सर्च वारंट लेकर आई थी और अब दूसरी टीम केजरीवाल के घर पहुंची है। ईडी के 22 अधिकारी केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। अब जब सीएम केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं तो क्या उन्हें जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना होगा? साथ ही जानिए ऐसे मामले पर नियम क्या कहते हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर कोई मुख्यमंत्री जेल जाता है तो उसे सबसे पहले सीएम पद छोड़ना होगा। हालाँकि, जब बिहार के तत्कालीन सीएम लालू यादव और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने जेल जाने से पहले अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, चूंकि संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि गिरफ्तार होने के बाद जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल जेल से भी सरकार चला सकते हैं।
फिलाहल, दिल्ली शराब नीति घोटाले में फंसे है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। जांच एजेंसी उनका आरोप जब तक अदालत में साबित नहीं कर पति, तब तक वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही बोल दिया है की केजरीवाल जेल जाते हैं तो वह जेल से ही सरकार को संभालेंगे या चलाएंगे।
बता दे,ईडी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को 9 बार समन भेजा था लेकिन वह उनके सामने नहीं गए। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने मामले में केजरीवाल को दंडात्मक कार्रवाई से कोई सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। बाद में यह नीति रद्द कर दी गई। मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र किया गया है।
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