India News (इंडिया न्यूज़),Donald Trump: मिशिगन सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (27 दिसंबर) को पूर्व अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत दी है। सामने आई जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने अपने आदेश ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राज्य के प्राथमिक मतदान में बने रह सकते हैं। जिसके बाद राजनीतिक बिश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला राष्ट्रपति चुनाव में उनकी उम्मीदवारी को लेकर निर्णायक हो सकता है।
बता दें, डोनाल्ड ट्रंप पर 2020 में राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगा था। जिसके बाद ट्रम्प के आलोचकों का लगातार तर्क है 14 वें संशोधन की धारा 3 उन्हें राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य बनाती है, जिसे गृहयुद्ध के बाद पूर्व संघीय नेताओं को पद संभालने से रोकने के लिए प्रभावी किया गया था।
बता दें, मिशिगन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट (भारत के हाईकोर्ट की तरह) के उस फैसले के बाद आया है, जिसमें ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य साबित कर दिया था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रम्प उस फैसले के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति उम्मीदवारी को लेकर कई राज्यों में मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से एक फैसले में कोलाराडो सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक फैसले में उन्हें अयोग्य साबित किया गया है। कई पक्षों और कानूनी समूहों द्वारा दायर मुकदमे में 14 वें संशोधन के एक छोटे से उपयोग किए गए खंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। साथ ही, ट्रम्प पर यूएस कैपिटल पर हुए हमले को लेकर भी केस दर्ज है जिसमें ट्रंप के समर्थकों ने बाडेन की राष्ट्रपति चुनाव की जीत को औपचारिक रूप देने से रोकने की कोशिश में कैपिटल बिल्डिंग पर धावा बोला था।
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