इंडिया न्यूज नई दिल्ली
दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के दिन शोभायात्रा पर हुई पथराव की घटना के पीछे भाजपा सांसद ने विदेशी ताकतों का हाथ का शक जताया है। उत्तर-पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद हंस राज हंस ने रविवार को कहा कि हर धर्म में कुछ बुरे लोग होते हैं, वे ही ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं।
भाजपा सांसद ने कहा कि इस घटना के पीछे कुछ विदेशी ताकतें हो सकती हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। मैं सभी से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं।
हंस राज हंस ने शनिवार देर रात दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके का दौरा किया, जहां शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं खुद जाकर स्थिति की जांच करना चाहता था। केंद्रीय गृह मंत्री भी जाग रहे हैं, हर मिनट का ट्रैक रख रहे हैं। कई एजेंसियां और पुलिस बल जांच में लगे हैं। किसने किया और क्या हुआ इस मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा।
वहीं, पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कहा कि शोभायात्रा पर हुआ पथराव बहुत ही दुखदायी है और ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभायात्रा पर पथराव के बाद भड़की हिंसा के मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मोहम्मद असलम भी शामिल है, जिसने कथित तौर पर गोली चलाई थी जो एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को लगी है। अपराध के वक्त आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई पिस्तौल उसके पास से बरामद कर ली गई है।
आरोपी जहांगीरपुरी स्थित सीआर पार्क के झुग्गी बस्ती का रहने वाला है। असलम को एक अन्य मामले में भी संलिप्त पाया गया है। उसके खिलाफ जहांगीरपुरी थाने में 2020 में भारतीय दंड संहिता कि कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जहांगीरपुरी क्षेत्र में फिलहाल हालात सामान्य हैं। रविवार सुबह से ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिसबल मौजूद है और हालात पर नजर रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि शनिवार शाम दो समुदाय के लोगों के बीच पथराव हुआ और कुछ वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में आठ पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक घायल हो गया।
डीसीपी (नॉर्थ-वेस्ट) उषा रंगनानी ने बताया कि शनिवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा) और हथियार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तथा एफआईआर दर्ज की गई थी।
पुलिस अराजकता फैलाने में शामिल लोगों की पहचान के लिए ड्रोन और फेस-रिकग्निशन सॉफ्टवेयर (चेहरों की पहचान करने वाली तकनीक) की मदद ली जा रही है। इसके अलावा, घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे तथा मोबाइल फोन में रिकॉर्ड हुए फुटेज खंगाले जा रहे हैं। BJP MP Hans Raj Hans said
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