India News ( इंडिया न्यूज़),Chief Election Commissioner Bill: राज्यसभा से मंगलवार (12 दिसंबर) को मुख्य निर्वाचन आयुक्त,अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) विधेयक 2023 को ध्वनि मत से मंजूरी मिली।
सरकार ने दिया यह तर्क
बता दें, सरकार की ओर से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश करते हुए सदन में कहा कि ‘ अगस्त 2023 में यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था और मूल कानून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि SC ने सरकार को इस संबंध में एक कानून बनाने का आदेश दिया था। उसके आधार पर यह ही यह विधेयक सदन में लाया गया है।
जानिए क्या है यह विधेयक
बता दें, मोदी सरकार ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति विधेयक पिछले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पेश किया था। इस विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन एवं भत्ते कैबिनेट सचिव के बराबर होंगे। वहीँ, दर्जा बदलने के बावजूद चुनाव अधिकारियों का वेतन पहले के जितना ही रहेगा। लेकिन मौजूद विधेयक के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कैबिनेट सचिव के समान होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर नहीं। इसके अलावा इस विधेयक में यह क्लियर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने से छह वर्ष तक के लिए या उनके 65 वर्ष की आयु पूरा करने या इनमें से जो पहले हो, लागू होगा।
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