होम / CM Hemant Soren: SC की ओर से हेमंत सोरेन को राहत, खनन लीज पट्टा आवंटन मामले में सुनवाई से किया इंकार

CM Hemant Soren: SC की ओर से हेमंत सोरेन को राहत, खनन लीज पट्टा आवंटन मामले में सुनवाई से किया इंकार

• LAST UPDATED : November 7, 2022

CM Hemant Soren: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज यानी सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता के मामले में शीर्ष अदालत ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया है।

उच्च न्यायालय के आदेश को भी किया रद्द

बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय के जिस आदेश में इन सभी जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना गया था उस आदेश को भी अदालत ने रद्द कर दिया है।

SC ने सुरक्षित रखा था फैसला

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने के साथ ही उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने का आरोप लगा था और उनके खिलाफ याचिका दायर हुई थी। हाईकोर्ट में इस याचिका की वैधता को झारखंड सरकार ने चुनौती दी थी। लेकिन इन याचिकाओं को झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई योग्य बताया था। इसके बाद सीएम सोरेन सुप्रीम कोर्ट के पास गए। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

ये भी पढ़ें: दिल्ली मेट्रो के लिए खुशखबरी! DMRC को बेस्ट मल्टीमॉडल इंटेग्रेशन का मिला अवॉर्ड

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox