Sunday, July 7, 2024
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इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली : 

नोएडा में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस : नोएडा बढ़ते कोविड -19 मामलों और आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर, गौतमबुद्धनगर पुलिस ने जिले में 1 से 30 मई तक सीआरपीसी की धारा 144 लागू की है। ईद-उल-फितर, परशुराम जयंती, महाराणा प्रताप जयंती आदि विभिन्न त्योहारों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

गौतमबुद्ध नगर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (कानून-व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जिले भर में बढ़ते कोविड-19 मामलों के साथ, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

भूख हड़ताल, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी

“उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध, भूख हड़ताल, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति लाठी या किसी भी प्रकार के घातक हथियार या आग्नेयास्त्र नहीं ले जाएगा। केवल पुलिस और प्रशासनिक कार्य में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी होंगे इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

गौतमबुद्धनगर पुलिस की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि विवादित स्थलों पर किसी भी व्यक्ति को नमाज, नमाज आदि की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र से 200 गज की दूरी के भीतर 5 या उससे अधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा जबकि परीक्षा के दौरान स्कूलों में सामाजिक दूरी को उचित कोविड -19 दिशानिर्देशों के साथ बनाए रखना होगा।

लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित

परीक्षा केंद्रों के परिसर और आसपास के क्षेत्रों में लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना दुकानदारों को लाउडस्पीकर या ऐसा कोई भी उपकरण किसी को बेचने या किराए पर लेने की अनुमति नहीं होगी।

अतिरिक्त सीपी (कानून व्यवस्था) ने कहा कि उपरोक्त सभी कारणों से जिले में शांति और सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किसी भी दुर्घटना या प्रतिकूल वातावरण को रोकने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाए।

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Mohit Saini
Mohit Sainihttps://indianews.in/author/mohit-saini/
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