Court verdict on “Modi surname” tomorrow: गुजरात के सूरत की विशेष अदालत कांग्रेस नेता राहुल गांधी की “मोदी सरनेम” वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर गुरुवार को अपना आदेश सुना सकती है। उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट का यह फैसला राहुल गांधी के पक्ष में हो सकता है।
बता दें कि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने पिछले गुरुवार को राहुल गांधी की अर्जी पर 20 अप्रैल के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बीते गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील आरएस चीमा ने कोर्ट में दलील दिया कि टिप्पणी को लेकर मानहानि का केस उचित नहीं था। साथ ही केस में अधिकतम सजा को भी कम किया जा सकता था। इससे जवाब में याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कांग्रेस नेता बार-बार मानहानि वाला बयान देने के आदी हैं।
गौरतलब है कि, गत 23 मार्च को मानहानि केस में सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने “मोदी सरनेम” मामले पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी। सजा का ऐलान होने के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिनों की जमानत दे दी गई थी। जिसके बाद उसके अगले दिन लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी साल 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक रैली में भाषण के दौरान मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी। जिसके बाद इसी टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसपर सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को फैसला सुनाया।