Crackers Ban In Delhi:
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में फिलहाल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के फैंसले को सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगाया बैन हटाने से इनकार करते हुए कहा कि दिवाली की छुट्टियों से पहले मामले की सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली/ NCR के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। शीर्ष अदालत ने इस याचिका को अन्य याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया है।
भाजपा नेता मनोज तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटाखों पर लगाए गए बैन हटाने से मना कर दिया। याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था। मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने अगले साल 2 जनवरी तक दिल्ली में पूर्ण रूप से पटाखों पर बैन लगाया है।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एम आर शाह की बेंच ने साफ कर दिया कि वे पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर को लेकर हमारा फैसला एकदम स्पष्ट है। क्या आपने प्रदूषण की स्थिति नहीं देखी, पराली के चलते पहले ही प्रदूषण बढ़ने लगा है। आप खुद एनसीआर में रहते हैं, फिर पहले से बढ़े प्रदूषण को और ज्यादा क्यों बढ़ाना चाहते हैं। हम इस बैन को हटा नहीं सकते।
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