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गाजियाबाद: गाजियाबाद की घंटाघर कोतवाली में करीब 9 साल पहले दर्ज 7 लोगों के मर्डर केस में आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। दरअसल, गाजियाबाद अनाज मंडी में कारोबारी सतीश गोयल और उनके परिवार के छह लोगों की उनके पूर्व ड्राइवर राहुल ने बेरहमी से चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी।
वहीं लूट के इरादे से की गई हत्या में वारदात से दीवार पर खून के सने हाथ के पंजे के निशान मिले थे। जिन्होंने राहुल के जुर्म को साबित करने में सबसे अहम भूमिका निभाई। फोरेंसिक जांच में इस बात की पुष्टि हो गई कि वह राहुल के ही हाथ का निशान था।
जानकारी के लिए बता दें कि 21 गई 2013 को हुई इस घटना की मृतक कारोबारी के दामाद सचिन मित्तल ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सचिन ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्याकांड का मुकदमा दर्ज कराया था। नौ साल चली सुनवाई में राहुल उसके खिलाफ 30 लोगों ने गवाही दी।
शनिवार को ईसी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई करते हुए हत्यारे राहुल वर्मा पर कारोबारी के घर से घटना के बाद लाखों रुपये के गहने एवं जेवरात लूटकर भागने का मामला सिद्ध किया है। वहीं सोमवार को सजा सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपी राहुल वर्मा को दोषी ठहराया है। मृतकों में कारोबारी सतीश गोयल, उनकी पत्नी मंजू गोयल, पुत्र सचिन गोयल, पुत्रवधू रेखा गोयल एवं तीन पौत्र-पौत्री शामिल थे।
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