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Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर लगी रोक को हटाया

• LAST UPDATED : March 8, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Delhi High Court : दिल्ली हाईकोर्ट ने वित्तीय वर्ष 2020-21 से नए फार्मेसी कॉलेज को खोलने पर फार्मेसी काउंसिल आॅफ इंडिया द्वारा लगाई गई रोक निरस्त कर दिया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस प्रतीक जालान ने सात मार्च को अपने फैसले में कहा कि एक सांविधिक संस्था को अपनी शक्ति का स्रोत एक सांविधिक प्रावधान में ढूंढना चाहिए और मौजूदा मामले में काउंसिल द्वारा कार्यकारी प्राधिकार का इस्तेमाल उसकी शक्तियों से आगे जाता है।

अदालत ने यह फैसला 84 रिट याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दी Delhi High Court 

Delhi High Court

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुझे यह पता नहीं चल पा रहा है कि इस बारे में कोई स्पष्ट शक्ति फामेर्सी अधिनियम,1948 द्वारा प्रदत्त की गई है या परिषद एक नीतिगत फैसले के तहत रोक लगा सकती है। अदालत का यह फैसला 84 रिट याचिकाओं पर आया है, जिनके जरिये उक्त रोक और इसके अपवाद को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट ने 38 पन्नों के अपने आदेश में कहा कि एक शैक्षणिक संस्थान को स्थापित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत एक मूल अधिकार करार दिया है। जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए। (Delhi High Court)

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