India News: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि कला, समाचार, संगीत या किसी भी फिल्ड में मशहूर हस्तियों के नाम या छवियों का उपयोग करने की अनुमति है क्योंकि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के पहलू से सेलिब्रिटी के प्रचार के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा.
उच्च न्यायालय ने ड्रीम 11 की सहायक कंपनी और सिंगापुर स्थित इकाई डिजिटल कलेक्टिबल्स पीटीई लिमिटेड को मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) और एक एप्लिकेशन स्ट्राइकर के खिलाफ अपने मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. आपको बता दें कि डिजिटल कलेक्टिबल्स दुनिया भर में और भारत में ट्रेड नाम रेरियो के तहत अपना कारोबार करती है.
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गौरतलब है कि रेरियो ने 28 फरवरी को उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी ताकि एमपीएल और वेब 3 फंतासी मंच स्ट्राइकर को नाम और उपनाम जैसे कैरिकेचर और पहचानकर्ताओं का उपयोग करने से रोका जा सके. जिसपर कोर्ट ने कहा कि मेरे राय में किसी फेमस पर्सन के चेहरे और नाम का इस्तेमाल करना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा.