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Delhi News: मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामले रद्द करने की मांग, दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट मे किया विरोध

• LAST UPDATED : September 16, 2022

Delhi News:

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल आल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर के लैपटाप, मोबाइल समेत अन्य डिवाइस को वापस करने और उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने से जुड़ी याचिका का दिल्ली पुलिस ने विरोध किया है। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जब्त किए गए सामानों की अभी जांच की जा रही है।

जब्त उपकरण की हो रही जांच

दरअसल, जुबैर से जांच के दौरान जब्त किये गए उपकरण का रोहिणी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण किया जा रहा है। पुलिस ने कहा है कि वर्ष 2018 के ट्वीट और मोहम्मद जुबैर द्वारा किए गए इसी तरह के अन्य ट्वीट्स के संबंध में जब्त किए गए उपकरणों से डेटा को पुनर्प्राप्त और विश्लेषण किया जाना है।

31 अक्टूबर तक टली सुनवाई

दिल्ली पुलिस ने कहा कि विश्लेषण के पूरा होने पर उपकरण के रिलीज के संबंध में जुबैर निचली अदालत जा सकते हैं। पुरुषेन्द्र कुमार कौरवी की पीठ ने दिल्ली पुलिस की दलील सुनने के बाद जुबैर के अधिवक्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय दिया है, और सुनवाई को 31 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है।

धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को 27 जून को एक ट्वीट के जरिए धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को उनके खिलाफ सभी मामलों में जुबैर को अंतरिम जमानत दे दी थी। जिसके बाद जुबैर 24 दिनों बाद तिहाड़ जेल से बाहर चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 2018 के आपत्तिजनक ट्वीट से संबंधित जुबैर के खिलाफ सभी प्राथमिकी दिल्ली पुलिस विशेष प्रकोष्ठ को स्थानांतरित की जानी चाहिए।

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