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Delhi riots 2020 : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को भेजे नोटिस

• LAST UPDATED : March 22, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :

Delhi riots 2020 : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को मंगलवार को फिर नोटिस भेजे हैं। यह नोटिस दिल्ली दंगा 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा और राजनेताओं के कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जारी की है।

Delhi riots 2020

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पाया कि नए प्रस्तावित प्रतिवादियों के नाम के साथ संशोधित याचिकाओं को दायर करते समय याचिकाकर्ता ने प्रोसेस फीस नहीं दाखिल की थी, जिसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय फिर से नोटिस भेज दिए।

प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करने पर न्यायालय ने जाहिर की नाखुशी Delhi riots 2020 

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में अब तक प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करने पर नाखुशी भी जाहिर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कई नेताओं के कथित घृणा भाषणों के कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अभियोग आवेदन पर नोटिस जारी कर दिया।

न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और न्यायाधीश रजनीश भटनागर की खंड पीठ ने मंगलवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और भाजपा नेताओं में अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब वर्मा, कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ फिर से नोटिस जारी कर दिए।

प्रतिवादियों को आरोपी कहे जाने पर न्यायालय ने वकील पर जताई नाराजगी Delhi riots 2020 

Delhi riots 2020

न्यायालय ने संशोधित आवेदन में प्रतिवादियों को आरोपी कहे जाने पर वकील पर नाराजगी भी जताई। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे सिर्फ प्रस्तावित प्रतिवादी हैं। वे आरोपी नहीं हैं। हम उनसे जवाब मांग रहे हैं क्योंकि आपने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को पक्ष बनाए गए विभिन्न कार्यकर्ताओं के पते दर्ज कराने या अभी तक उनके पते नहीं ढूंड पाने पर उनके नाम हटाने के लिए कहा। (Delhi riots 2020)

Delhi riots 2020

पीठ ने नए आवेदनों में पार्टी बनाए गए सभी राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से जवाब मांगा है। न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खां, एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान और कार्यकर्ता हर्ष मंदार व अन्य सभी को भी नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2022 को तय की है तथा इसके साथ ही इन्हें उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। ताकि सुनवाई हो सकें। (Delhi riots 2020)

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