Wednesday, July 3, 2024
HomeDelhiनहीं मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, तो हाई कोर्ट पहुंची आप

चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा तभी दी जा सकती है यदि वह आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक राज्यों में हुए वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत हासिल करती है

आम आदमी पार्टी (AAP) को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी नहीं मिला है, इसको लेकर ने आप ने कर्नाटक हाईकोर्ट  में एक याचिका दायर किया जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा न मिलने की वजह से उसके चुनाव की प्रक्रिया बाधित होगी. आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के तरफ से यह याचिका कर्नाटक चुनाव के कुछ हफ्तें पहले ही दायर की गई है.

आम आदमी पार्टी की तरफ से दायर याचिका में कहा है कि पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सारी मापदंडों को पूरा करती है. इसके बावजूद भी चुनाव आयोग के तरफ से देरी किया जा रहा है. याचिका में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात में हुए पिछले चुनावों में अपने प्रदर्शन से राष्ट्रीय पार्टी के लिए तय आवश्यकताएं पूरी करती है.

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आपको बता दें, कि चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में दर्जा तभी दी जा सकती है यदि वह आम चुनाव या विधानसभा चुनाव में चार या अधिक राज्यों में हुए वैध मतों का कम से कम 6 प्रतिशत हासिल करती है और लोकसभा चुनाव में कम से कम चार सीटें जीतती है.

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ऐसी पार्टी जो किसी भी राज्य या राज्यों से या कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से आम चुनाव में कुल लोकसभा सीटों में से कम से कम 2 प्रतिशत मत हासिल करती है या उसे कम से कम चार राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो

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