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Dog Registration: रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सोसायटी में नहीं रख सकेंगे कुत्ता

• LAST UPDATED : September 13, 2022

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गाजियाबाददेश के साथ ही दिल्ली एनसीआर में लगातार कुत्तों के काटने की घटनाओं के बाद सोसायटियां डॉग ऑनर पर सख्त रवैया अपना रही है। मामला गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की प्रतीक ग्रैंड सोसायटी का है। जहां के स्टेट मैनेजर ने डॉग ऑनर से वैक्सीनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र सोसायटी के मेंटेनेंस दफ्तर में जमा कराना अनिवार्य कर दिया है।

दफ्तर में जमा कराएं प्रमाणपत्र की कॉपी

जारी दिशानिर्देश के मुताबिक पालतू कुत्ते का पंजीकरण नगर निगम में कराना अनिवार्य है। नगर निगम की वेबसाइट पर लिंक पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य है। वहीं इसके प्रमाणपत्र की कॉपी दफ्तर में जमा कराने को भी कहा गया है।

जालीदार मास्क लगाना अनिवार्य

इसके साथ ही पालतू कुत्ते को पट्टे से बांधकर रखने के साथ ही बाहर निकालते समय जालीदार मास्क लगाना अनिवार्य कहा गया है। दिशानिर्देश के मुताबिक सर्विस लिफ्ट का प्रयोग करने और पूप किट, डस्ट पैन भी अनिवार्य है। वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर निगम की ओर से 5000 हजार रुपये की जुर्माना वसूल किया जाएगा।

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