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Goa Bar Case: हाईकोर्ट ने दिया कांग्रेस नेताओं को नोटिस, कहा- स्मृति ईरानी की बेटी वाले सभी पोस्ट हटाएं

• LAST UPDATED : July 29, 2022

Goa Bar Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दायर मानहानि मामले मे कांग्रेस नेताऔं के खिलाफ समन जारी किया है। आपको बता दे कि गोवा बार विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेटा डिसूजा को समन जारी कर दिया है और साथ ही हाईकोर्ट ने तीनों नेताओं को सभी पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले पर जवाब देने के लिए भी नोटिस जारी किया है। वहीं, कांग्रेस नेता ने ट्वीट करते हुए लिखा- हम अदालत के सामने मामले से संबंधित तत्थ पेश करने के लिए तैयार हैं। स्मृति ईरानी की चुनौती को स्वीकार भी करेंगे।

कोर्ट ने कहा-

जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की सिंगल जज बेंच ने कहा कि 18 अगस्त तक इन तीनों नेताओं को अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि स्मृति की बेटी जोइश के खिलाफ तथ्यों की जांच किए बिना आरोप लगाए गए हैं। इससे स्मृति की छवि को भी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ईरानी को कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। 24 जुलाई को स्मृति ने कांग्रेस और उसके तीनों के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का केस भी किया था।

स्मृति ईरानी ने दायर की याचिक
कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया था और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी से स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की थी। इसके बाद स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिक दायर कर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सिविल मानहानि का मुकदमा दायर किया था। केंद्रीय मंत्री ने उनके और उनकी बेटी के खिलाफ कथित रूप से निराधार आरोप लगाने को लेकर 2 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने की मांग की थी।
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