GST Rate Hike:
पूरे देश में सोमवार 18 जुलाई, 2022 को जीएसटी के रेट में बदलाव किया गया है। आम जनता की जेब पर सीधा असर डालने वाले इस बदलाव के चलते कई उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं। हालांकि, वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा और पैकेटबंद उत्पादों पर 5 प्रतिशत जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया था। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने एक FAQ (frequently asked questions) जारी करते हुए प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले उत्पादों पर लगे जीएसटी रेट पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए हैं।
जीएसटी में इस बदलाव के बाद पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर, लस्सी और दही पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। वहीं सभी डेरी उत्पाद जिन्हें खुला ही बेका जाता है या फिर उसकी पैकिंग ग्राहक के सामने ही की जाती है, उसे अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इससे पहले केवल ब्रांडेड पैक्ड चावल पर ही जीएसटी लगता था, लेकिन नई दरें लागू होने के बाद सभी प्रकार के चावल (ब्रांडेड और अनब्रांडेड) और आटा पर जीएसटी लगेगा।
सरकार ने 5000 रुपए से अधिक के बिना आईसीयू वाले अस्पताल के कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगा दिया है। वहीं होटल में भी 1000 रुपए से कम का कमरा लेने पर 12 फीसदी जीएसटी देना पड़ेगा। टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
एलईडी लाइट्स, एलईडी लैम्प्स, चाकू, पेंसिल शार्पनर, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर भी टैक्स दर 12 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी हैं। इसके अलावा बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब ‘इकोनॉमी’ कैटेगरी तक के यात्रियों को ही मिलेगी।
वहीं दूसरी तरफ रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 18 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
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