India News(इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट आज यानि मंगलवार को ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाओं पर 19 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी। अदालत ने इस फैसले में 8 दिसंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा था। आज सुबह 11 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच अपना फैसला सुनाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज जिन 5 याचिकाओं पर फैसला आना है, उनमें से 3 याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर किए गए केस की मेनटेनिबिलीटी से जुड़ी हुई हैं, वहीं 2 याचिकाएं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वेक्षण आदेश के विरोध में हैं।
साल 1991 में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान वाद के मित्रों की ओर वाराणसी जिला कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें मांग की गई थी की विवादित परिसर हिंदू को सौंपा दिए जाए और साथ ही साथ वहां पूजा आराधना की भी इजाजत दी जाए। जिसमें हाईकोर्ट को अपने फैसले आज ये तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस पर सुनवाई कर सकती है या नहीं।
एएसआई ने वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेश के समक्ष रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में हिन्दू पक्ष के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाये। साथ ही साथ हिंदू पक्ष ने इसमें शामिल सभी पक्षों को रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए भी मांग की।
वहीं, मुस्लिम पक्ष इसका विरोध जता रहे है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इसे पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। जिस पर अब 21 दिसंबर को फैसला येगा। जिसकी कॉपी 21 दिसंबर को ही पक्षकारों को सौपी जाएगी।
ज्ञानवापी मामले को लेकर हिन्दू पक्ष का दावा है कि इसके नीचे 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम भी किए जाएं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को लेकर चल रहा मामला यह है कि हिन्दू पक्ष की मांग है कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी में बैन किया जाए। इसके साथ ही हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के गुंबद को भी ध्वस्त किया जाए।
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