Sunday, July 7, 2024
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Gyanvapi Case:

नई दिल्ली: आज वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट इस सुनवाई में यह तय करेगी कि 31 साल पहले 1991 में वाराणसी की जिला अदालत में दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई कि जा सकती है या नहीं। इसके अलावा एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने सहित कुछ अन्य बिंदुओं पर भी हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाने वाली है। यह सुनवाई दोपहर 2 बजे से जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में होगी। इस मामले पर सुनवाई अब अंतिम दौर में है।

याचिका दायर करने की वजह-

आज का फैसला ज्ञानवापी परिसर स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन की मांग को लेकर वाराणसी के जिला जज ए के विश्वेश की अदालत में चल रहे मुकदमे सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर सुनाया जाएगा। 24 अगस्त को अदालत ने फैसला आज सुनाने के लिए कहा था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से वकील शमीम अहमद ने अदालत को कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है और इसी कारण अदालत को इस मामले पर सुनवाई का अधिकार नहीं है।

ये है हिंदू पक्ष की मांग-
  • पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए
  • भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा के इंतजाम किए जाएं
  • ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी जाए
  • मस्जिद के गुंबद को ध्वस्त करने का आदेश दिया जाए
ज्ञानवापी कहीं से भी मस्जिद नहीं- हिंदू पक्ष के वकील 

आपको बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने अपनी एक दलील में कहा है कि ज्ञानवापी कहीं से भी मस्जिद नहीं है, वह एक मंदिर का ही हिस्सा है और इसी कारण इस मामले में 1991 का उपासना स्थरल अधिनियम किसी भी प्रकार से लागू नहीं होता है। इसके अलावा ये दावा भी किया कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने ज्ञानवापी को वक्फ की संपत्ति बताते हुए जो दस्तावेज दिखाएं है वह असल में बिंदु माधव का धरहरा स्थित आलमगीर मस्जिद का दस्तावेज है। उनका मानना है कि यह मस्जिद ज्ञानवापी से दूर स्थित है। उन्होंने अदालत से कहा है कि औरंगजेब ने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाया था। उनके अनुसार ऐसा उसने सिर्फ हिंदुओं का मान मर्दन के लिए कराया था।

वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 

इसके अलावा, फैसला सुनाने के बाद माहौल न बिगड़े इसलिए नगर में धारा 144 लागू की गई है। वाराणसी के पुलिस आयुक्त सतीश गणेश ने रविवार को जानकारी दी कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत  की ओर से सोमवार को फैसला सुनाए जाने को ध्यान में रखते हुए एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने इलाके के धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं। पूरे शहर के सभी सेक्टरों के अंदर आवश्यकतानुसार पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश जारी किए गए हैं। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने के निर्देश हैं। जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने को कहा गया है। होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में चेकिंग करने के साथ-साथ सोशल मीडिया मंचों पर लगातर नजर रखने को भी कहा गया है।

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