Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर वाराणसी में खोजे गए ‘शिवलिंग’ की संरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक कथित शिवलिगं का संरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले सुनवाई में ‘शिवलिंग’ के संरक्षण का आदेश जारी किया था। आज इसी आदेश को अगले फैसले तक लागू रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग को संरक्षित करने की समयसीमा 12 नवंबर से बढ़ाने की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान लिया है।
बता दें कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने गुरुवार गुरुवार के दिन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर जल्द सुनवाई करने की मांग की थी। शिवलिंग की सुरक्षा के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर 3 बजे सुनवाई तय की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने को कहा था कि मस्जिद के अंदर जिस जगह ‘शिवलिंग’ मिला है, उसे संरक्षित रखा जाए।
इसके अलावा शीर्ष कोर्ट का यह भी आदेश था कि इससे मुसलमानों के नमाज अदा करने का अधिकार बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। वाराणसी के जिला न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह मामले को खारिज करने की मांग करने वाली ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति के आवेदन पर फैसला सुनाएं। समिति का कहना था कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम के तहत ज्ञानवापी केस दायर नहीं हो सकता है।
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