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Gyanvapi Case Update: आप नहीं कर सकते शिवलिंग की पूजा, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार

• LAST UPDATED : July 21, 2022

Gyanvapi Case Update: ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग की पूजा के अधिकार को लेकर सुनवाई की गई है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को जमकर सुनाया और कहा कि वाराणसी की जिला कोर्ट में जाएं, हमने मामला वहां ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को शिवलिंग की पूजा की इजाजत देने और उसकी कार्बन डेटिंग की मांग को भी सुनने से इनकार कर दिया।

शिवलिंग की पूजा की नहीं मिली अनुमति

याचिकाकर्ता राजेश मणि त्रिपाठी ने कोर्ट से शिवलिंग की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। उनके वकील ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि हम पूजा की अनुमति मांग रहे हैं। उनकी इस मांग पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा क पिछले आदेश के बाद वाराणसी जिला जज की कोर्ट में मेंटेनिबिलिटी पर सुनवाई जारी है। उसी के आदेश पर आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस नरसिम्हा की पीठ ने की।

अक्तूबर तक टली सुनवाई 

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी विवाद की सुनवाई अक्तूबर के पहले हफ्ते तक टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तब तक इंतजार करेगी कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला कोर्ट क्या फैसला लेती है। कमेटी ने इस मामले की सुनवाई के औचित्य पर सवाल उठाया है। बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद यूपी के बनारस में बाबा विश्वनाथ मंदिर से सटी हुई है। इसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यहां मंदिर था, जिसे मुगलकाल में तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया।

 

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