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Gyanvapi Case: हिंदुओं के हक में फैसला, वाराणसी जिला कोर्ट ने खारिज की मुस्लिम पक्ष की अर्जी

• LAST UPDATED : September 12, 2022

Gyanvapi Case:

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का फैसला आज आ गया है। जिसमें जिला जज ए.के विश्वेश ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया है। जिसमें उन्होनें अंजुमन इंतजामिया कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दे कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा करने का अधिकार मिल गया है। दरअसल पूजा की मांग करने वाली हिंदू महिलाओं के मुकदमे को अदालत ने ‘सुनने योग्य’ माना है। अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी, हालांकि यह फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

सोशल मीडिया पर छाई खुशी

आपको बता दें कि कोर्ट के इस फैसले से माहौल न बिगड़े, इसको लेकर वहां के इंतजाम कड़े किए गए थे। दरअसल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग 2 हजार जवानों को कोर्ट परिसर के आसपास तैनात किया गया था। जैसे ही कोर्ट ने इसका फैसला हिंदू पक्ष के हक में सुनाया है वैसे ही लोगों के मन में खुशी की लहर झूम गई हैं। इसी के साथ ट्विटर पर #GyanvapiCase और #GyanvapiVerdict टॉप ट्रेंड कर रहा है।

ज्ञानवापी को लेकर मथुरा में भी खुशी का माहौल

श्रृंगार गौरी मामले की खुशी मथुरा में भी देखने को मिल रही है। आपको बता दे श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में याचिकाकर्ता दिनेश शर्मा ने इस फैसले का स्वागत किया है। दरअसल इसको लेकर उन्होंने कहा कि अब मथुरा में भी 7/11 की कॉपी कोर्ट में पेश की जाएगी। बताते चलें कि दिनेश शर्मा कोर्ट से शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल के अभिषेक की इजाजत की मांग कर चुके हैं।

 

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