लखनऊ: हाथरस केस में फंसे फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हाथरस में दो एफआईआर के साथ ही मोहम्मद जुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में कई एफआईआर दर्ज हैं। 4 जुलाई को जुबैर की गिरफ्तारी के बाद हाथरस में उनके खिलाफ महादेव की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया।
जिसके बाद आज हाथरस कोर्ट से पुलिस के वारंट जारी करने के बाद आग्रह पर उनकी कोर्ट में पेशी कराई गई। जिसके बाद उन्हें 27 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ज़ुबैर के वक़ीलों ने दलील दी है कि ज़ुबैर को जेल में रखने के लिए यूपी पुलिस एक बाद एक FIR सामने लेकर आ रही है।
जानकारी के लिए बता दें कि मोहम्मद ज़ुबैर के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, ग़ाज़ियाबाद और हाथरस में दर्ज कुल 6 मुकदमों की जांच के लिए एक SIT बना दी गई है। वहीं इस जांच को IG लेवल के अधिकारी करेंगे।
सभी 6 मुक़दमों में लगी धारा की बात करें तो सभी मुकदमें 153A और 295A के तहत दर्ज हैं। जानकारी हो कि धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफ़रत फैलाने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए धारा 153 (ए) लगाई जाती हैं। वहीं धार्मिक भावनाएँ आहत करने के लिए धारा 295(ए) लगाई जाती है।
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