India News (इंडिया न्यूज), Mahua Moitra Cash For Query Case : पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा से निष्कासित TMC नेता महुआ मोइत्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। बता दें, बुधवार (3 जनवरी) सुप्रीम कोर्ट ने संसद से निष्कासन के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि महुआ का संसद से निष्कासन बना रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल उनको अंतरिम राहत नहीं दी जा सकती। ये मामला इतना आसान नहीं है। साथ ही अदालत ने महुआ की संसद कार्यवाही में हिस्सा लेने की इजाजत देने की अर्जी को ठुकरा दिया ह। वहीँ, मोइत्रा के लिए एक अच्छी बात ये रही कि सुप्रीम कोर्ट मोइत्रा के निष्कासन के खिलाफ अर्जी का परीक्षण करेगा। अदालत ने इस मामले में लोकसभा के महासचिव को नोटिस जारी कर मामले पर जवाब मांगा है। बता दने, इस मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी।
बता दें, TMC सांसद महुआ मोइत्रा को बीते 8 दिसंबर को पेश की गई ‘कैश फॉर क्वेरी’ में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद लोकसभा से निलबित कर दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, महुआ की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी आज कोर्ट में पेश हुए। सिंघवी ने अदालत में कहा कि महुआ को केवल अपनी लॉगिन आईडी शेयर करने की वजह से निष्कासित किया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत को ‘घूस’ के आरोपों पर गौर करना होगा।
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