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Maternity Leave: केंद्र सरकार का अनोखा फैसला, जन्म के बाद बच्चे की मौत पर महिला कर्मचारी अवकाश की हकदार

• LAST UPDATED : September 2, 2022

Maternity Leave:

Maternity Leave: महिला कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस फैसले के अनुसार केंद्र सरकार ने ऐसा कहा है की सभी महिला कर्मचारी जन्म के समय या उसके तुरंत बाद बच्चे की मौत होने पर 60 दिनों के विशेष मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक आदेश में ये जानकारी दी गई है। आपको बता दे कि इस आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मौत के कारण होने वाले इमोशनल ट्रॉमा का मां के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है।

डीओपीटी ने बताया

डीओपीटी ने कहा कि उन्हें कई रेफरेंस मिले हैं, जिसमें बच्चे की मृत्यु के मामले में मातृत्व अवकाश देने से संबंधित अनुरोध किया गया। इस मामले पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विचार किया गया है। बच्चे की मृत्यु के कारण होने वाले इमोशनल ट्रॉमा को देखते हुए महिला कर्मचारी को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया गया है।

अगर पहले ही ले लिया हो मातृत्व अवकाश

डीओपीटी ने कहा कि महिला ने अगर पहले ही छुट्टी ले ली है तो उन्हें बचे हुए अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है और 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश बच्चे की मृत्यु के बाद दिया जाएगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को जारी आदेश में कहा गया है कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है। आदेश में कहा गया कि इस विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी और अधिकृत अस्पताल में बच्चे की डिलीवरी के लिए स्वीकार्य होगा।

 

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