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मोदी सरनेम मामला: सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की

(इंडिया न्यूज, डिजिटल डेस्क) Surat sessions court dismisses Rahul Gandhi’s plea: मोदी सरनेम मामले में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल, बीते सप्ताह कोर्ट ने इस मामले में फैसला को सुरक्षित कर लिया था और 20 अप्रैल को इसकी घोषणा की तारीख तक की थी।

बता दें कि मोदी सरनेम मामले कांग्रेस नेता को सूरत जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी मानते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद इस फैसले को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता के वकील ने सूरत अतिरिक्त सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें गुरुवार(20 अप्रैल) को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनके याचिका को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी की याचिका खारिज होने के बाद उन पर जेल जाने की तलवार लटकने लगी है।

राहुल गांधी के पास बचा केवल 3 दिन का समय

गौरतलब है कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इस मामले में गत महीने 23 मार्च को सजा सुनाई गई थी। साथ ही कोर्ट ने सजा को 30 दिन के लिए निंलिबत रखा और जमानत दे दी थी। जोकि तीन दिन बाद 23 अप्रैल को खत्म हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए आगामी दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती है और उन्हें जेल भी जाना पड़ा सकता है।

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HC और SC का विकल्प शेष

निचली अदालत से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की अपील सेशंस कोर्ट से भी खारिज हो गई है। लिहाजा, राहुल को अब हाईकोर्ट का रुख करना होगा। अगर हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल को सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करनी होगी।

 

मामला जिसमें राहुल गांधी को हुई है सजा

उल्लेखनीय है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है? इसको लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ था। जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई।

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Suman

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