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मोदी सरनेम मामला: कांग्रेस करेगी पैदल मार्च, 50 से अधिक सांसद होंगे शामिल

• LAST UPDATED : March 23, 2023

modi surname case: मोदी उपनाम मामले पर कांग्रेस पार्टी ने कल यानी शुक्रवार को केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च करने का फैसला लिया है। विशेष जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर 50 से ज्यादा सांसदों की बैठक हुई। कल दोबारा से सुबह 10 बजे उन्होंने सभी विपक्षी दलों के सांसदों को बैठक के लिए बुलाया। सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक विपक्षी दल विरोध करने के लिए विजय चौक तक पैदल मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि, हमने राष्ट्रपति से कल उनका समय भी मांगा है।

गंदी राजनीति का उदाहरण

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि, कल शाम कांग्रेस अध्यक्ष व कांग्रेस विधायक दल के नेता की अलग-अलग राज्यों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर बैठक होगी।  जयराम रमेश ने इस मामले पर कहा कि, राहुल गांधी पर यह फैसला पीएम मोदी सरकार की गंदी राजनीति का उदाहरण है। हम कानूनी और राजनीतिक रूप से इससे लड़ेंगे।

अदाणी मुद्दे उठाने के बाद से पीछे पड़ी मोदी सरकार 

 

वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि, हमने स्थिति का विश्लेषण किया है। जहां तक ​​कांग्रेस पार्टी का संबंध है, यह फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। हम कांग्रेस पार्टी के लिए एक एकजुटता मार्च करेंगे। हम राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग रहे हैं।

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उन्होंने आगे कहा,” पहले दिन से जब राहुल गांधी ने अदाणी का मुद्दा उठाया तो भारत सरकार का पक्ष उन्हें रोकने के लिए आ गया। वे नहीं चाहते कि राहुल गांधी संसद में बोलें। वे उनकी आवाज को दबाने के लिए सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सच बोलने से न डरी है न डरेगी।” साथ ही उन्होंने कहा कि, यह मुद्दा राहुल गांधी की वजह से नहीं है, क्योंकि देश का माहौल ऐसा है। सारा विरोध दबा जा रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टियां एकजुटता दिखा रही हैं।

 

जानिए क्या है पूरा मामला 

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी के उपनाम को लेकर गत सालों  टिप्पणी की थी। साल 2019 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था कि, “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी होता है?” इसी को लेकर सूरत जिला कोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई। जिसमे कोर्ट ने उन्हे गुरुवार(23 मार्च) को दोषी ठहराया।

 

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