Multiplex Cinema Hall: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिनेमा हाल को निजी संपत्ति में गिना जाता है। उसके अंदर क्या सामान बिक सकता है और क्या नहीं ये सिर्फ हाल का मालिक ही तय करता है। इस कड़ी में मल्टीप्लेक्स (Multiplex) हाल के मालिकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर मंगलवार (3 जनवरी) को कोर्ट ने सुनवाई कर ली है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि, हाल के मालिक सिनेमा देखने आए लोगों को हाल के अंदर ले जा रहे खाने-पीने की बाहरी चीजों को रोक सकते हैं। लेकिन वह किसी को विवश भी नहीं कर सकते। वह केवल अंदर बिकने वाली चीजों को लेकर स्वतंत्र हैं। बाहरी वस्तुओं को लाने से रोक सकता हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि, खानपान की सामग्री बेचने के नियम और शर्तें निर्धारित करने का अधिकार केवल सिनेमा हाल मालिकों के पास ही होता है। ऐसे में वही यह तय करेंगे कि खाने-पीने की चीजें को अंदर लाया जा सकता या नहीं।
इसके साथ ही पीठ ने कहा कि ‘‘दर्शक मनोरंजन के लिए सिनेमाघर में आते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है कि उच्च न्यायालय ने राज्य को आदेश देकर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने न्याय क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया, जिसमें कहा गया कि दर्शक को सिनेमाघर परिसर में बाहर से खानपान की सामग्री लाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए।’’
आपको बताते चलें कि इस दौरान कोर्ट जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। जिस पर पीठ ने कहा कि ‘फिल्म देखनी है या फिर नहीं, ये पूरी तरह दर्शक की पसंद का विषय होना चाहिए। यदि कोई सिनेमाघर में प्रवेश करता है तो उस व्यक्ति को नियम शर्तों का पालन करना होगा।’
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