इंडिया न्यूज (इंडिया न्यूज),New Criminal Laws: केंद्र सरकार की ओर से तीनों नए आपराधिक कानूनों को आगामी 1 जुलाई, 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें, तीनों नए क्रिमिनल लॉ भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
मालूम हो, इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थीं।
Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 to come into effect from 1st July, 2024. pic.twitter.com/Kw0F3I7A4D
— ANI (@ANI) February 24, 2024
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 3 समान नोटिफिकेशन के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। ये अंगेजों के जमाने एक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। केंद्र सरकार की मानें तो इन तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।