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New Criminal Laws: नए आपराधिक कानूनों पर नोटिफिकेशन जारी, इस दिन से होंगे लागू

इंडिया न्यूज (इंडिया न्यूज),New Criminal Laws: केंद्र सरकार की ओर से तीनों नए आपराध‍िक कानूनों को आगामी 1 जुलाई, 2024 से लागू करने की अधि‍सूचना जारी कर दी है। बता दें, तीनों नए क्रिमिनल लॉ भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

मालूम हो, इन तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद की मंजूरी मिल गई और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थीं।

नए कानून 1 जुलाई से होंगे प्रभावी

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 3 समान नोटिफिकेशन के अनुसार, नए कानूनों के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। ये अंगेजों के जमाने एक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। केंद्र सरकार की मानें तो इन तीनों कानूनों का मकसद विभिन्न अपराधों और उनकी सजाओं की परिभाषा देकर देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलना है।

नए कानून की प्रमुख बातें

  1. नाबालिग से रेप की सजा- उम्रकैद या फांसी
  2. मॉब लिंचिंग के लिए सजा- फांसी
  3. गैंपरेप के दोषी की सजा- 20 साल या आजीवन कारावास
  4. किसी की गिरफ्तारी पर उसके परिवार को जानकारी देना अनिवार्य होगा।
  5. 90 दिनों में केस पर क्या-क्या कार्रवाई की गई, पीड़ित को इसकी जानकारी दी जाएगी।
  6. 90 दिनों के अंदर कोर्ट में पेश न होने पर आरोपी की गैरमौजूदगी में ट्रायल चलेगा।
  7. तीन साल में कोर्ट को अपना फैसला सुनाना अनिवार्य होगा।
  8. फैसले के 7 दिन के अंदर ही कोर्ट का फैसला सुनाना होगा।
  9. दया की याचिका दायर करने का अधिकार केवल दोषी का होगा। एनजीओ या कोई अन्य संस्थान याचिका दाखिल नहीं कर पाएगा।
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Ashish kumar Rai

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