इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
New Rule Going To Be Made : दिल्ली सरकार पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों पर वाहनों में फ्यूल भरवाने आने वाले वाहनों के लएि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को अनविार्य करने जा रही है। दिल्ली सरकार पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों पर वाहनों में फ्यूल भरवाने आने वाले वाहनों के लएि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को अनिवार्य करने जा रही है। दिल्ली में बढ़ते वाहन प्रदूषण को रोकने की दिशा में केजरीवाल सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है।
दिल्लिी सरकार इसको लेकर पेट्रोल, डीजल व सीएनजी पंपों पर वाहनों में फ्यूल भरवाने आने वाले वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को अनविार्य करने जा रही है।
साथ ही यह नियिम भी बनाए जा रहे हैं कि अगर पंप मालिकि इन दिशिा-निदेर्शों का पालन नहीं कराते हैं और उल्लंघन करते हैं तो उनको पांच साल कैद की सजा या एक लाख रुपए तक जुमार्ना लगाने का प्रावधान किया जा रहा है। सरकार की ओर से इस संबंध में एक ड्राफ्ट पॉलसिी तैयार की गई जिस पर आम जन की राय मांगी गई है। इसके बाद ही इस पॉलिसी पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
दिल्ली सरकार की ओर से पीयूसी को अनिवार्य बनाने को लेकर पर्यावरण विभाग ने ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन भी कर दिया है। इस पर आम लोगों से 60 दिन में राय मांगी गई है। इस पर सुझाव या आपत्त िमलिने के बाद ही पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर नोटफिकिेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद ही नियमों को लागू किया जा सकेगा। नियम लागू होने के बाद वैध पीयूसी होने की शर्त पर ही पेट्रोल-डीजल मिल सकेगा।
ड्रॉफ्ट अधिसूचना की बात करें तो इसमें वाहनों के टेल टाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सभी डीलरों को केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र को पेश करने पर फ्यूल भरने की अनुमति होगी। इन नियमों को पेट्रोल पंपों को सख्ती से पालन करना होगा।
दिशा-निदेर्शों का उल्लंघन करने पर पांच साल कैद की सजा या एक लाख रुपए तक जुमार्ना लगाया जा सकता है. या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। इस पॉलिसी को लाने का मकसद यही है कि दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाया जा सके. वैध पीयूसी नहीं होने की ििस्थत में पहले वाहन की पीयूसीसी जांच करवानी होगी. उसके बाद ही पेट्रोल-डीजल भरवाया जा सकेगा।
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