Noida News:
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से नोएडा में बने 40 मंजिला ट्विन टॉवर को गिराने की समय सीमा बढ़ा दी है। कोर्ट ने सुपरटेक की एमराल्ड परियोजना के तहत बन रहे इस टावर को गिराने की सीमा 28 अगस्त तक कर दी है। कोर्ट ने परिस्थितिजन्य या तकनीकी समस्या की संभावना को देखते हुए एक हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। ताकि एजेंसियों को ढहाने की तैयारियों में जुटी समस्या दूर करने का समय मिल सके।
दरअसल, आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर गिराने को लेकर पेश स्टेटस रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया। हालांकि नोएडा के सेक्टर-93 ए में स्थित ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने का काम 18 अगस्त तक पूरा कर लेना था, लेकिन दो दिन के निरीक्षण के बाद 21 अगस्त को अंतिम ब्लास्ट की तारीख तक भी पलवल से विस्फोटक नहीं आने के बाद ये समय दिया गया है।
टावर को गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने प्राधिकरण को पत्र लिखा है, जिसके तहत अगर 28 अगस्त तक अंतिम ब्लास्ट नहीं हुआ तो फिर उसकी सहयोग कंपनी जेट डिमोलिशन के पास नवंबर से पहले इसके लिए समय नहीं है। एजेंसी ने ये चेतावनी भी दी है कि यदि टावर को जल्दी नहीं गिराया गया तो इससे खतरा भी हो सकता है। एजेंसी ने कहा कि टावर काफी कमजोर हो गया है, जो किसी भी ओर गिर सकता है।
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