Political News:
नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला पर लगे आय से अधिक संपत्ति के मामले में स्पेशल कोर्ट ने उन्हें चार साल की सजा सुनाई थी जिसपर चौटाला द्वारा लगाई निलंबन याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
दरअसल आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई थी, जिसपर ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें कहा गया कि मामले में उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो इससे ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं ऐसे में उन्हें जेल से रिहा किया जाए।
जानकारी हो कि 27 मई को दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने मामले में अपना फैसला सुनाया था। अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 4 साल की सजा, पचास लाख रुपये जुर्माने के साथ ही उनकी 4 संपत्तियों को जब्त करने के भी आदेश दिए थे।
ये भी पढ़ें: 6 साल में 250 से अधिक लग्जरी कारें चोरी, पुलिस ने दो लोगों को किया अरेस्ट