India News(इंडिया न्यूज़),Bilkis Bano Case: सर्वोच्च न्यायालय ने बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों की रिहाई से जुड़े गुजरात सरकार के आदेश को सोमवार (8 जनवरी) को रद्द कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था इसलिए गुजरात सरकार दोषियों की रिहाई पर फैसला नहीं ले सकती थी। बता दें, गैंगरेप और हत्या के दोषी लगभग 15 साल जेल में बिताने के बाद अगस्त 2022 में रिहा हुए थे। वहीँ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
SC के फैसले पर राहुल का बयान
SC के फैसले पर राहुल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ”चुनावी फायदे के लिए ‘न्याय की हत्या’ की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ‘अपराधियों का संरक्षक’ कौन है। इसके आगे उन्होंने कहा -बिलकिस बानो का अथक संघर्ष, अहंकारी बीजेपी सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है।”
चुनावी फायदे के लिए ‘न्याय की हत्या’ की प्रवृत्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है।
आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर देश को बता दिया कि ‘अपराधियों का संरक्षक’ कौन है।
बिलकिस बानो का अथक संघर्ष, अहंकारी भाजपा सरकार के विरुद्ध न्याय की जीत का प्रतीक है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 8, 2024
जानें पूरा मामला
रिपोर्ट के मुताबिक, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान दाहोद जिले के रंधिकपुर गांव की बिलकिस अपने परिवार के 16 सदस्यों के साथ भाग कर पास के गांव छापरवाड के खेतों में छिप गई थी। 3 मार्च 2002 को वहां 20 से अधिक दंगाइयों ने हमला बोल दिया था, इसके बाद 5 माह की गर्भवती बिलकिस समेत कुछ और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद दंगाइयों ने बिलकिस की 3 साल की बेटी समेत 7 लोगों की हत्या कर दी थी।
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