Rajiv Gandhi Assassination Case: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन को आज यानी शनिवार, 12 नवंबर 2022 को जेल से रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार, 11 नंवबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दे दिए थे।
आपको बता दें कि दोषी नलिनी जेल से रिहा होने से पहले आज सुबह वेल्लोर के पुलिस थाने भी गई थीं, जहां पर दोषी ने पेरोल शर्तों के तहत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं दिन में उनका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पुलिस उनको वैन में लेकर जाती दिखाई दे रही थी। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।
इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन और आरोपी रविचंद्रन समय से पूर्व रिहाई के पक्ष में है। जिसके बाद दोनो ने मद्रास हाई कोर्ट में अर्जी दी थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने एक अन्य दोषी, एजी पेरिवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाया और 18 मई को, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पेरिवलन की रिहाई के आदेश दिए थे।
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