इससे पहले मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 1954 में विशेष विवाह अधिनियम लागू होने के बाद से विवाह से संबंधित कानून महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है। कानून ने दो सहमति देने वाले व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत कानूनों के बाहर नागरिक विवाह के एक रूप की अनुमति दी है। “समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करके, हमने न केवल एक ही लिंग के सहमति देने वाले वयस्कों के बीच व्यवहार करने वाले संबंधों को मान्यता दी है, बल्कि हमने यह भी माना है कि जो लोग समान लिंग के हैं वे भी स्थिर संबंधों में होंगे।”
मुख्य न्यायधीश ने आगे कहा कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करके, हम स्वीकार करते हैं कि समलैंगिक संबंध केवल शारीरिक संबंधों के रूप में नहीं हैं बल्कि एक स्थिर, भावनात्मक संबंध से कुछ अधिक हैं।
उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या दो पति-पत्नी के बीच विवाह के लिए द्विआधारी लिंग की आवश्यकता होती है।
“हमें विवाह की विकसित धारणा को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। क्योंकि क्या विवाह के लिए द्विलिंगी दो पत्नियों का होना एक आवश्यक आवश्यकता है?”
एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने समलैंगिक विवाह के एक शहरी अभिजात्य अवधारणा होने के केंद्र के दावों को खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब और हरियाणा के छोटे शहरों से एक जोड़े का प्रतिनिधित्व किया, जिन्हें सुरक्षा के लिए दिल्ली जाना पड़ा।
शाम को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान पीठ अगले हफ्ते एक फिर बैठेगी और समलैंगिक शादी के खिलाफ आई याचिकाओं पर बहस सुनी जाएगी।