India News(इंडिया न्यूज), SC on ‘The Kerala Story’: सुप्रीम कोर्ट(SC) ने पश्चिम बंगाल में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की स्क्रीनिंग पर लगी रोक हटा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म को राज्य में प्रतिबंधित किए जाने के बाद फिल्म के निर्माता ने सुप्रीम कोर्ट में फिल्म से प्रतिबंध हटाने के लिए याचिका दायर की। आज(18 मई) को SC ने फिल्म से बैन को हटा दिया है। इससे पहले ममता सरकार ने 8 मई को यह कहते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया कि सार्वजनिक दृष्टिकोण से यह प्रदेश में हिंसा को बढ़ावा दे सकता है।
गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा, “हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं। इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है।”
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्माता को 20 मई को शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम में परिवर्तित होने के दावे पर एक डिस्क्लेमर लगाने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को कहा, ‘निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है।’
CJI ने टिप्पणी की कि फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर हम गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई करेंगे। फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। CJI ने कहा, ‘जरूरत पड़ने पर जज फिल्म देखेंगे।’
द केरल स्टोरी ने रिलीज के 13वें दिन यानी बुधवार को भी शानदार कलेक्शन किया। फिल्म पहले ही 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। अब द केरल स्टोरी 200 करोड़ में क्लब में एंट्री के लिए दौड़ लगा रही है।
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