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SC On EWS Reservation: SC की संवैधानिक पीठ ने लगाई फैसले पर मुहर, संविधान का उल्लंघन नहीं है EWS आरक्षण

• LAST UPDATED : November 7, 2022

SC On EWS Reservation: सुप्रीम कोर्ट की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुना दिया गया है। EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इसे लेकर अपना फैसला सुना रही है।

चार जजों ने EWS के पक्ष में सुनाया फैसला

बता दें कि पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। इन जजों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।

इस बात का लेना था फैसला

ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की जाने के बाद 27 सितंबर को शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह तय किया है ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है या नहीं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा है कि EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंधन नहीं करता है। इसके अलावा जस्टिस बेला त्रिवेदी भी इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि EWS कोटा संविधान के खिलाफ नहीं है।

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