SC On EWS Reservation: सुप्रीम कोर्ट की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुना दिया गया है। EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इसे लेकर अपना फैसला सुना रही है।
बता दें कि पांच जजों की बेंच में से अब तक चार जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया है। इन जजों ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।
ईडब्ल्यूएस कोटे की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की जाने के बाद 27 सितंबर को शीर्ष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने यह तय किया है ईडब्ल्यूएस कोटे से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है या नहीं। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा है कि EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंधन नहीं करता है। इसके अलावा जस्टिस बेला त्रिवेदी भी इसके पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि EWS कोटा संविधान के खिलाफ नहीं है।
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